सीबीआई व ईडी चंदा कोचर के खिलाफ जारी करेंगे समन

सीबीआई व ईडी द्वारा चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर व उद्योगपति वी.एन.धूत को पूछताछ के लिए समन जारी करने की संभावना है;

Update: 2019-02-22 20:00 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर व उद्योगपति वी.एन.धूत को पूछताछ के लिए समन जारी करने की संभावना है।

सीबीआई सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सीबीआई व ईडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर व उद्योगपति वी. एन. धूत से 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज मामले में पूछताछ करेगी, जिसमें वीडियोकॉन ग्रुप व आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी समन जारी करेगी क्योंकि उसने दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली है। यह दस्तावेज 24 जनवरी को महाराष्ट्र में चार जगहों पर मारे गए छापों के दौरान जब्त किए गए थे।

सूत्र ने कहा, "जल्द ही हम मामले से जुड़े सभी व्यक्तियों को समन जारी करना शुरू करेंगे।" उन्होंने संकेत दिया कि एजेंसी पहले दीपक कोचर व धूत को पूछताछ के लिए बुलाएगी क्योंकि आईसीआईसीआई द्वारा दिए गए कर्ज के यह लाभार्थी थे।

सूत्र ने यह भी कहा कि एजेंसी ने चंदा कोचर के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है।

सूत्र ने कहा, "एलओसी जारी करना एक रूटीन प्रक्रिया है। यह आर्थिक अपराध के मामलों में की जाती है, जिससे उनके आने-जाने को लक्षित किया जा सके।

यह पहली बार है कि चंदा कोचर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।

सीबीआई ने पहले दीपक कोचर व धूत के खिलाफ एलओसी जारी किया था। ऐसा सीबीआई ने बीते साल मार्च में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज होने के बाद किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर इस महीने की शुरुआत में एक धनशोधन का मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय भी प्राथमिकी में दर्ज नामों को समन भेजने की योजना बना रहा है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने के आग्रह पर कहा कि वे कंपनियों को दिए गए धन के लेन-देन की फाइलों का अध्ययन कर रहे हैं, जो सीबीआई की प्राथमिकी में शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "एक बार संदेहपूर्ण लेन-देन की पहचान हो जाती है और अगर कोई कथित रिश्वत का भुगतान किया गया है तो हम उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएंगे।"

अधिकारी ने यह भी कहा कि वे कोचर व धूत की भारत व विदेश की संपत्तियों की सूची एकत्र कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्णा समिति ने 29 जनवरी को पाया कि चंदा कोचर ने बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन कर वीडियोकॉन को कर्ज दिया, जिसका एक हिस्सा उस कंपनी को मिला जो उसके पति चलाते हैं और यह हितों के टकराव का मामला है।

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