पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 15 जनवरी तक बढ़ी

अदालत ने 25 जुलाई को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 29 नवंबर कर दिया गया था;

Update: 2018-11-29 19:25 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 15 जनवरी तक बढ़ा दी। अदालत चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चिदंबरम ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी से राहत का आग्रह किया था।

अदालत ने 25 जुलाई को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 29 नवंबर कर दिया गया था।

सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था।

कार्ति को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2007 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 

कार्ति को बाद में जमानत दे दी गई थी।

इस मामले में ईडी ने कार्ति के चार्टर अकाउंटेंड एस. भास्करारमन को भी गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

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