अमेठी में निषेधाज्ञा लागू
अमेठी जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो 22 मार्च तक लागू रहेगी;
अमेठी। अमेठी जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो 22 मार्च तक लागू रहेगी। जिलाधिकारी शकुंतला गौतम की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सात फरवरी से दो मार्च तक (हाईस्कूल व इण्टर मीडिएट) बोर्ड परीक्षा चलेगी। उसके बाद 20 मार्च को होलिका दहन और 21 मार्च को होली का त्यौहार है। इसे लेकर जनपद में विभिन्न संगठन धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, रोडशो आदि कर सकते हैं। लिहाजा जनपद की सीमा के अन्तर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत चार फरवरी से 22 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।
अपर जिलाधिकारी ईश्वर चन्द्र ने कहा कि ऐसे अवसर पर क्षेत्र में असामाजिक/विघटनकारी एवं शरारती तत्व साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि संवेदनशील/विवादित स्थलों पर समुचित सुरक्षा-व्यवस्था/विशेष सतर्कता व पुलिस व्यवस्था आवश्यक होगी। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो जनपद की सीमा के अन्तर्गत 22 मार्च तक प्रभावी रहेगी।