नौ सालों में आप सरकार ने पाले गुंडे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जायज : कमलजीत सेहरावत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई। उन पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है

Update: 2024-08-02 10:22 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई। उन पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

सुनवाई को दौरान अदालत ने बिभव कुमार को "गुंडा" कहा। कोर्ट ने कहा कि यह "स्तब्ध" करने वाली घटना है कि एक "गुंडे" ने स्वाति मालीवाल पर हमला किया।

कोर्ट के फैसले पर भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 13 मई को जिस तरीके से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई, वो दुखद है। उन्होंने बताया तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आवास के अंदर मुख्यमंत्री का एक निजी सचिव भारत की राज्यसभा सांसद के साथ ऐसी घटना कर सकता है। ऐसी घटना होना बेहद शर्मनाक है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है कि ऐसा व्यवहार केवल गुंडे ही कर सकते हैं। स्वाति मालीवाल के स्टेटमेंट पर कोर्ट ने कहा है कि वह यहां पर इन शब्दों का जिक्र नहीं करना चाह रहे है, जिन शब्दों का जिक्र स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले नौ सालों से केवल गुंडे ही पाल रखे हैं।

इस मामले में मामले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर बिभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब सात अगस्त को होगी।

बिभव कुमार को मई में केजरीवाल के घर के अंदर मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि बिभव कुमार ने आप सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला किया।

बिभव कुमार को इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और एक निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की तीन सदस्यीय पीठ बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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