मास्क न हो तो गमछे, तौलिये, रुमाल का इस्तेमाल किया जा सकता है : विज
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि प्रदेश में लॉकडाऊन के दौरान घर से बाहर निकलने पर मुंह ढंकना अनिवार्य किया गया है;
चंडीगढ़। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि प्रदेश में लॉकडाऊन के दौरान घर से बाहर निकलने पर मुंह ढंकना अनिवार्य किया गया है और स्पष्ट किया कि मास्क केवल बाजार से खरीदना जरूरी नहीं है इसके लिए गमछा, तौलिया, रुमाल या अन्य किसी कपडे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
श्री विज ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए इस नियम (मुंह ढंकने) को सख्ती के साथ लागू किया जायेगा और नियम तोड़ने वाले के खिलाफ चालान काटने समेत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने इसीके साथ नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि सभी कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में और इसकी सराहना भी की जा रही है ।
श्री विज ने दावा किया कि समूचे प्रदेश में जो सेनेटाईजेशन अभियान चलाया गया है उससे कोरोना को फैलने से रोकने में बहुत सहायता मिली है। श्री विज ने कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन दो हफ्तों के लिए और बढ़ सकता है इसलिए जब तक कोरोना का समूल नाश नहीं हो जाता तब तक यह अभियान इसी तरह चलाते रहें और किसी भी शहर की कोई गली, कोई मोहल्ला सेनेटाईजे किये बिना न छोड़ें। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से ऐसा करते समय अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखने की अपील की।
श्री विज ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के जिला अस्पतालों में लगभग बीस हजार निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट्स दिये गये हैं, तेरह हजार पीपीई किट्स गोदामों में पड़े हैं और एक लाख दस हजार किट्स का ऑर्डर किया हुआ है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा इकहतर हजार एन-95 मास्क वेयरहाउस में पड़े हुए हैं, जिलों में भी इकसठ हजार मास्क दिये जा चुके हैं और पांच लाख मास्क का ऑर्डर दिया जा चुका है।