हैदराबाद मुठभेड़ : मारे गए आरोपियों के दोबारा पोस्टमार्टम के निर्देश
तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है;
हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों को पुलिस ने छह दिसंबर को कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। अदालत ने गांधी अस्पताल के अधीक्षक को 23 दिसंबर की शाम पांच बजे से पहले एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली के फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा शव परीक्षण करने का निर्देश दिया। अदालत ने इसके बाद शवों को उनके परिवारों को सौंपने के भी निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति ए.अभिषेक रेड्डी की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि शव परीक्षण की वीडियोग्राफी करें और अदालत में इसे प्रस्तुत करें।
अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता के. सजया और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट में भेजकर इस पर संज्ञान लेने को कहा गया।
गांधी अस्पताल के अधीक्षक पी. श्रवण कुमार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और पीठ को सूचित किया कि पांच दिनों में शव पूरी तरह से सड़ सकते हैं।
अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को भी निर्देश दिया कि वह कथित मुठभेड़ की जांच करे, मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त करें और इन्हें केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को भेज दिया जाए।
इसके साथ ही एसआईटी को भी मामले में एफआईआर, केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड इकट्ठा करने को कहा गया है। एसआईटी से कहा गया है कि इन रिकॉर्ड को मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाए।
मोहम्मद आरिफ (26), जोलू शिवा (20), जोलू नवीन (20) और चिंटाकुंतला चेन्नेकशवुलु (20) सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपी थे। यह सभी आरोपी इस अपराध के कई दिन बाद पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मारे गए थे।