हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन गैस की खरीद में आप सरकार को आड़े हाथ लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को टैंकरों की कमी के कारण ऑक्सीजन गैस की खरीद में ढिलाई के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे पर सब कुछ नहीं परोसा जाएगा;

Update: 2021-04-24 22:43 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को टैंकरों की कमी के कारण ऑक्सीजन गैस की खरीद में ढिलाई के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे पर सब कुछ नहीं परोसा जाएगा।

न्यायामूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी पर महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर तत्काल सुनवाई की।

पीठ ने केंद्र से ऑक्सीजन गैस के आवंटन के बाद उसकी आपूर्ति के लिए अपने क्रायोजेनिक टैंकरों की व्यवस्था नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। पीठ ने कहा,“ समस्या यह है कि आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन गैस के आवंटन के बाद उसे आपके दरवाजे पर परोसा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा और यह कैसे हो सकता है।”

अदालत ने आप सरकार को इस पर फटकार लगाई और कहा कि ऑक्सीजन गैस आवंटन के बाद उसने टैंकरों की व्यवस्था के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

अस्पताल की ओर से अधिवक्ता सचिन दत्ता ने शिकायत की कि दिल्ली सरकार के अधिकारी जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।

पीठ ने कहा, “नागरिकों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता... अगर क्रायोजेनिक टैंक आपूर्ति में कमी हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र जीएनसीटीडी के साथ समन्वय कर इसे पूरा किया जा जा सकता है। इसके लिए पूरी तरह से केंद्र पर नहीं छोड़ा जा सकता है।”

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि दिल्ली के जिन अस्पतालों के ऑक्सीजन गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ लंबे समय से संबंध हैं, उन्हें आपूर्ति से मना कर दिया गया है।

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