अगस्ता वेस्टलैंड मामले के बिचौलिया को उच्च न्यायालय ने नोटिस भेजा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड सौदा मामले में आरोपी बिचौलिया सुशेन मोहन गुप्ता को उनके खिलाफ धन शोधन के मामले में नोटिस जारी किया

Update: 2019-07-19 00:22 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड सौदा मामले में आरोपी बिचौलिया सुशेन मोहन गुप्ता को उनके खिलाफ धन शोधन के मामले में नोटिस जारी किया। न्यायाधीश सुनील गौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को मुकर्रर की है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अदालत में विशेष लोक अभियोजक डी. पी. सिंह ने पेश हुए थे।

गुप्ता को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े मामले में धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गुप्ता को इसी साल 26 मार्च को गिरफ्तार किया था। 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक जून को गुप्ता को जमानत प्रदान करते हुए उन्हें पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो अलग जमानतदार की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

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