नरोदा पाटिया केस: गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव, बाबू बजरंगी को 21 साल की कैद

गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया मामले में बजरंग दल के नेता रहे बाबू बजरंगी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी लेकिन अब कोर्ट ने बाबू की सज़ा पर बढ़ा बदलाव करते हुए 21 साल कैद की सज़ा सुनाई।;

Update: 2018-04-20 13:37 GMT

गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया मामले में बजरंग दल के नेता रहे बाबू बजरंगी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी लेकिन अब कोर्ट ने बाबू की सज़ा पर बढ़ा बदलाव करते हुए 21 साल कैद की सज़ा सुनाई है और माया कोडनानी को निर्दोष करार दिया ।   

आपको बता दें कि अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिए विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

माया कोडनानी को 28 साल की सज़ा और बजरंग दल के नेता रहे बाबू बजरंगी को उम्रक़ैद दी सजा दी गई थी।

गुजरात दंगे के बाद नरोदा पाटिया मामले  में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जबकि 33 लोग घायल हुए थे।

गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खत्म करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी को बरी किया।

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