नरोदा पाटिया केस: माया कोडनानी निर्दोष, बाबू बजरंगी पर उम्र कैद की सजा बरकरार

गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को निर्दोष करार दिया और बाबू बजरंगी पर उम्र कैद की सजा बरकरार रखने का फैसला किया। ;

Update: 2018-04-20 12:34 GMT

गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को निर्दोष करार दिया और बाबू बजरंगी पर उम्र कैद की सजा बरकरार रखने का फैसला किया। 

आपको बता दें कि अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिए विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

माया कोडनानी को 28 साल की सज़ा और बजरंग दल के नेता रहे बाबू बजरंगी को उम्रक़ैद दी सजा दी गई थी।

गुजरात दंगे के बाद नरोदा पाटिया मामले  में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जबकि 33 लोग घायल हुए थे।

        

गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खत्म करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी को बरी किया।      

          

 

 

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