ग्रेनो में प्रदूषण फैलाने पर लगेगा पांच लाख रुपए का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा ! ग्रेटर नोएडा में अगर किसी ने सडक़ के किनारे कूड़ा फेंका और निर्माण सामग्री को डाला तो वह जुर्माना भुगताने के लिए तैयार रहे। एनजीटी के आदेश पर;

Update: 2017-04-23 05:23 GMT

ग्रेटर नोएडा !   ग्रेटर नोएडा में अगर किसी ने सडक़ के किनारे कूड़ा फेंका और निर्माण सामग्री को डाला तो वह जुर्माना भुगताने के लिए तैयार रहे। एनजीटी के आदेश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। प्रदूषण फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कंट्रोल रूप स्थापित किया है। जहां पर कभी फोन कर कोई जानकारी दे सकता है। जानकारी मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंच कर कार्रवाई शुरू कर देगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमित मोहर प्रसाद ने कहा कि कोई खेत में फसलों के अवशेष को न जलाए। भवन निर्माण की सामग्री को सडक़ के किनारे न फेंके। कूड़ा, कचरा सडक़ व किनारे न फेंका जाए।
कूड़ा कचरा प्राधिकरण के निर्धारित स्थान पर डाले, या फिर प्राधिकरण की गाड़ी में डाले।  पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ उसका प्रयोग न किया जाए। प्राधिकरण क्षेत्र मेें हाट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट को एनजीटी ने तत्काल प्रभाव से बंद कर आदेश दिया है। यदि कोई व्यक्ति व संस्थान आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कूड़ा जलाने, फसला काटने के बाद उसे जलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि कोई वाहन, व्यक्ति खुली गाड़ी में रेत, बजरी, मिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री की खुले में ढुलाई करता है तो उस पर जुर्माना लगया जाएगा। शहर में अगर कोई प्रदूषण फैलता है इसकी जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी, एसएसपी व ग्रेनो प्राधिकरण कार्यालय में कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है। ग्रेनो में प्राधिकरण में कंट्रोल रूम का नंबर लैंड लाइन 020-2326155 व वाटसअप नंबर 8800882124, जिला धिकारी कार्यालय में दूरभाष नंबर 120-2552552, एसएसपी कार्यलय में 0120-2473300 व 0120-2514750 नंबर पर कोई भी फोन कर जानकारी दे सकता है।

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