उप्र : कोरोना की रोकथाम में लगे कर्मचारियों की मौत पर सरकार देगी 50 लाख का मुआवजा

उत्तरप्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव मे लगे कर्मचारी की मौत पर 50 लाख का मुआवाज देनी जा रही है;

Update: 2020-04-12 00:57 GMT

लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव मे लगे कर्मचारी की मौत पर 50 लाख का मुआवाज देनी जा रही है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिया।

उन्होंने बताया कि कोरोना की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव के काम में लगे किसी कर्मचारी की मौत पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

रेणुका कुमार ने बताया, "यह धनराशि पीड़ित परिवार के आश्रितों को एकमुश्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए थे। जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य विभाग के कर्मचारियों को भी मिलेगा।"

आदेश के अनुसार धनराशि स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी को होगा। इसमें विभागाध्यक्ष प्रमाण पत्र देगा कि संबंधित कर्मचारी कोरोना से बचाव के काम में लगा हुआ था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगेगी। इस योजना का लाभ स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोसिर्ंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।

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