अवैध पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं पर कार्रवाई करे दिल्ली सरकार : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को शहर में संचालित अवैध पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं और डाइग्नोस्टिक केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा;

Update: 2018-09-20 02:15 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को शहर में संचालित अवैध पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं और डाइग्नोस्टिक केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। न्यायमूर्ति रविंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी.कामेश्वर राव की पीठ ने कहा कि इस तरह की प्रयोगशालाओं और केंद्रों को चलाना एक 'गंभीर' मामला है।

पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि वह यह बताते हुए शपथ पत्र दाखिल करे कि कैसे इनके संचालन को लेकर कानून बनने तक इसे नियंत्रित किया जाए।

अदालत ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर को मुकर्रर कर दी। अदालत इस मामले में बिजॉन कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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