सरकार उद्योगों की चिंताएं दूर करने के लिये प्रतिबद्ध: अरोड़ा
जिन बिजली उपभोक्ताओं का स्थायी शुल्क 40 हजार है उनको 10 हजार तक की या 25 प्रतिशत जो भी कम हो, छूट दी जाएगी।;
चंडीगढ़। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कोविड-19 महामारी को लेकर देश और प्रदेश में लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों के समक्ष आने वाली सभी चिंताएं दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
श्रीमती अरोड़ा ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर के देशों में औद्योगिक गतिविधियां एक सीमा तक रूक गई हैं जिसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में तेज गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे और अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में उद्योग की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और औद्योगिक संगठनों को साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है।
बैठक में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैएम), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, नैसकॉम, एमएसएमई एसोसिएशन फरीदाबाद, आईएमटी वेलफेयर एसोसिएशन मानेसर, चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ उद्योग विहार गुरुग्राम, कुंडली, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज रेवाड़ी आदि के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्य सचिव ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से अपनी इकाइयों में मानक संचालन प्रक्रिया और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का बारीकी से अनुपालन करने का आग्रह किया ताकि कोविड-19 संक्रमण श्रृंखला तोड़ा जा सके।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस.एन. प्रसाद ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए काफी रियायतें दी हैं। जिन बिजली उपभोक्ताओं का स्थायी शुल्क 40 हजार है उनको 10 हजार तक की या 25 प्रतिशत जो भी कम हो, छूट दी जाएगी। इसके अलावा, जिनका स्थायी शुल्क 40 हजार से ऊपर है उन्हें 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, शेष 75 प्रतिशत तय शुल्क जुलाई से दिसंबर 2020 तक छह समान किस्तों में लिया जाएगा। हालांकि, यह उन उद्योगों पर लागू होता है, जिनकी मार्च और अप्रैल 2020 में बिजली की खपत जनवरी और फरवरी माह की खपत की 50 प्रतिशत तक या उससे कम है। यह सभी एचटी और एलटी, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जिनका भार 20 किलोवाट से अधिक है। इसके अलावा, उद्योगपतियों को फ्रोजन पीरियड, ऋण अधिस्थगन इत्यादि विषयों के बारे में भी बताया गया।
उन्होंने उद्योग परिसरों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर सम्बंधित औद्योगिक इकाई के खिलाफ कार्रवाई करने की सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों को बेबुनियाद करार किया और कहा कि ऐसे मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।