'सीएए से प्रभावित नहीं होंगे पुर्तगाली पासपोर्ट वाले गोवा निवासी'

। एनआरआई मामलों के लिए राज्य आयुक्त नरेंद्र सवाईकर ने कहा कि पुर्तगाली सरकार द्वारा बनाए गए एक विशेष कानून के माध्यम से पुर्तगाली पासपोर्ट प्राप्त करने वाले गोवा के निवासी सीएए से प्रभावित नहीं होंग;

Update: 2020-01-01 18:38 GMT

पणजी। एनआरआई मामलों के लिए राज्य आयुक्त नरेंद्र सवाईकर ने कहा कि पुर्तगाली सरकार द्वारा बनाए गए एक विशेष कानून के माध्यम से पुर्तगाली पासपोर्ट प्राप्त करने वाले गोवा के निवासी नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से प्रभावित नहीं होंगे। सवाईकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "वास्तव में उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराया है। उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।"

गोवा एनआरआई कमिश्नरेट राज्य सरकार और उन हजारों गोवा निवासियों के बीच एक संपर्क एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो मुख्य रूप से यूरोप और मध्य पूर्व में रहते हैं।

तटीय राज्य गोवा 450 से अधिक वर्षो तक एक पुर्तगाली उपनिवेश रहा है। राज्य को 1961 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिली थी। गोवा से जाने पर भी पुर्तगालियों ने यहां के मूल निवासियों को पुर्तगाली नागरिकता की पेशकश की थी। पुर्तगाली नागरिकता का लाभ उठाने का विशेषाधिकार बाद में गोवा में रहने वाले गोवावासियों को भी प्रदान किया गया। इसके साथ ही तीन पीढ़ियों तक उनके वंशजों को भी यह सुविधा प्रदान की गई।

यूरोपीय संघ के देशों में आसान पहुंच के लिए हजारों गोवावासियों ने पुर्तगाल और बाद में ब्रिटेन की ओर पलायन करने के अवसर का उपयोग किया है।

एक अनुमान के अनुसार पुर्तगाली नागरिकता का उपयोग करते हुए 30,000 नागरिक ब्रिटेन में रह रहे हैं।

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