हत्या के दोषी चार अभियुक्तों को उम्रकैद

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने हत्या के दोषी चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।;

Update: 2019-11-06 13:44 GMT

भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने हत्या के दोषी चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश मुन्नालाल राठौर ने दोष साबित पाए जाने पर चार अभियुक्तों को कल उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही छह-छह हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार 11 जनवरी 2017 की रात विश्वेश्वर दयाल शर्मा की आरोपियों द्वारा लाठियों से पीट पीटकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आराेपी रामशरण सिंह, छोटे सिंह, रवि सिंह और करई देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि इस मामले का एक अन्य आरोपी गिरदावल सिंह घटना के बाद से ही फरार चल रहा है।

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