सम्पत्ति मामले में पूर्व जज को 4 साल की कैद 

सीबीआई की अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न) मनमोहन सिंह वालिया को आज चार साल की कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनायी। 

Update: 2017-12-22 14:40 GMT

चंडीगढ़। केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न) मनमोहन सिंह वालिया को आज चार साल की कैद और एक लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनायी। 

सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायाधीश गगनजीत कौर ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने लगभग 300 पृष्ठों के फैसले में वालिया को 1988 से 1998 तक अज्ञात स्रोतों से लगभग 52 लाख रूपये कमाने का दोषी पाया।

यह मामला 1998 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज किया था। वालिया उस समय चंडीगढ़ के निकट पंजाब के खरड़ मेें सिविल जज(सीनियर डिवीज़न) पद पर तैनात थे। 
 

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