पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत
झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आठ वर्ष पुराने एक मामले में आज पलामू जिले के व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया;
डालटनगंज। झारखंड विकास मोर्चा (प्र.) सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आठ वर्ष पुराने एक मामले में आज पलामू जिले के व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) दीपक कुमार की अदालत में श्री मरांडी ने आठ वर्ष पुराने एक मामले में आत्मसमर्पण किया, जहां 10-10 हजार के रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी गई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में श्री मरांडी को उन पर लगे आरोप से अवगत कराया, जिससे उन्होंने इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि श्री मरांडी के विरुद्ध तत्कालीन अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) मुकुल पांडे ने नगर थाने में 29 अप्रैल 2011 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि मरांडी ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। साथ ही धारा 188 के तहत भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने इस मामले में 06 फरवरी 2017 को श्री मरांडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद 31 अगस्त 2017 को कुर्की की कार्रवाई करने का भी न्यायालय ने आदेश दिया था।