सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करें उपराज्यपाल: आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी (आप) ने आज दिल्ली के उप राज्यपाल और केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने और काम में किसी अवरोध से बचने के लिए दिल्ली सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया;

Update: 2018-07-05 16:04 GMT

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने आज दिल्ली के उप राज्यपाल और केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने और काम में किसी अवरोध से बचने के लिए दिल्ली सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।

दिल्ली के सरकारी अफसरों द्वारा माननीय उच्चतम न्यालय(SC) के आदेशों की अवमानना के मामले में @raghav_chadha की प्रतिक्रिया👇🏼 pic.twitter.com/OoimWvzQx9

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AAP Senior Leader @AtishiMarlena Briefs Media on Officers Rejecting Orders by Delhi Govt https://t.co/n16RJ3HPnd

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उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "हम उप राज्यपाल और केंद्र से न्यायालय के आदेश के अनुसार सहयोग और काम करने का अनुरोध कर रहे हैं। तकनीकी औपचारिकताओं के कारण काम में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।"

"हमारी केंद्र सरकार और LG साहब से अपील है कि वह को-ऑपरेशन के साथ काम करें और दिल्ली सरकार को अपना काम करने दें"- @msisodia pic.twitter.com/zXIQyBJ5PD

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"LG महोदय के पास ज़मीन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर जैसे विषयों की फाइल जाएंगी, इसके अलावा सभी फाइल्स अगर LG साहब साइन करते हैं तो LG साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करेंगे"- @msisodia pic.twitter.com/NQVdeHpANm

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सर्वोच्च अदालत के बुधवार को दिल्ली सरकार के पक्ष में आए के फैसले के बाद सत्तारूढ़ आप ने दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण की शक्तियों को बहाल करने के लिए तुरंत काम शुरू कर दिया है।

लेकिन, जब एक फाइल सेवा विभाग के सचिव को भेजी गई तो उप मुख्यमंत्री से आदेश का पालन करने में असमर्थता की बात कही गई। 

सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, "मुख्य सचिव ने हमें लिखित में बताया कि क्यों सेवा विभाग आदेशों का पालन करने में असमर्थ है। हम इस मुद्दे पर अपने वकीलों से परामर्श कर रहे हैं।" 

"कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार और LG के पास सर्विसेज नहीं होगी।
उसके बाद भी कोर्ट के फैसले को ना मानना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है"- @msisodia pic.twitter.com/lTrRBr7CCS

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सिसोदिया ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल भूमि, पुलिस और कानून एवं व्यवस्था के अलावा सभी क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। 

उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। सेवा विभाग केंद्र के अधीन नहीं है। अगर वे सहयोग करने से इनकार करेंगे तो देश की प्रणाली कैसे काम करेगी, शहर कैसे काम करेगा?"

"2 साल पहले दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई-कोर्ट ने आदेश सुनाया था। हम उस फैसले का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए,
परंतु हमने हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं की"- @msisodia pic.twitter.com/833i7KnPXM

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