नए लव जिहाद कानून के तहत बरेली में दर्ज हुआ पहला केस

जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह यानी 'लव जिहाद' पर रोक लगाने के लिए हाल में ही जारी किए गए अध्यादेश के तहत उत्तरप्रदेश के बरेली में पहली एफआईआर दर्ज की गई है;

Update: 2020-11-29 13:42 GMT

बरेली। जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह यानी 'लव जिहाद' पर रोक लगाने के लिए हाल में ही जारी किए गए अध्यादेश के तहत उत्तरप्रदेश के बरेली में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में शिकायत शनिवार रात को देवरानिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई।

देवरानिया पुलिस सर्किल के तहत आने वाले शरीफ नगर गांव के निवासी टिकाराम ने एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके गांव का एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसला रहा है और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।

आरोपी के खिलाप विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 504/506 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है।  आपको बता दें कि कल यानि की शनिवार को ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दी थी और इसी मंजूरी के बाद ही ये कानून बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मानना था कि लव जिहाद जैसे मामलों को एक अपराध के रुप में देखा जाए और अब कानून बनने के बाद ऐसा हो गया है। 

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