घरेलू गैस सिलेंडरों से व्यावसायिक सिलेंडरों में फीलिंग, कल्याणी गैस हाउस का संचालक गिरफ्तार

अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग करते एवं गैस सिलेण्डरों की बिक्री करते लीली चौक स्थित कल्याण गैस हाउस का संचालक सीताराम अग्रवाल गिरफ्तार किए गए;

Update: 2023-01-10 16:35 GMT

रायपुर। अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग करते एवं गैस सिलेण्डरों की बिक्री करते लीली चौक स्थित कल्याण गैस हाउस का संचालक सीताराम अग्रवाल गिरफ्तार किए गए। आरोपी सीताराम अग्रवाल अपने पुत्र के साथ मिलकर अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग करने के साथ ही अवैध रूप से करते थे गैस सिलेण्डरों की बिक्री।

आरोपी के पास गैस रिफलिंग व गैस सिलेण्डर बिक्री करने के संबंध में नहीं है किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज एवं पंजीयन। आरोपी के कब्जे से अलग - अलग कंपनियों के 100 नग छोटे/बड़े गैस से भरे सिलेण्डर तथा 100 नग छोटे/बड़े खाली गैस सिलेण्डर कुल 200 नग गैस सिलेण्डर, 2 नग इलेक्ट्रानिक तराजू एवं गैस रिफलिंग वैक्यूम मोटर जब्त किया गया है जप्त - जप्त समान की कुल कीमत लगभग 3,00,000/- रूपयेहै। घटना में संलिप्त आरोपी मुकेश अग्रवाल फरार हो गया है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे है।

आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया है। आज एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत लीली चौक स्थित कल्याण गैस हाउस के संचालक द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों से कमर्शियल गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बिक्री की जा रहीं है।

जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आजाद चौक को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कल्याण गैस हाउस में जाकर रेड कार्यवाही की गई।

रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में 02 व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें से 01 व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर फरार हो गया। कल्याण गैस हाउस के संचालक सीताराम अग्रवाल ने बताया कि फरार उनका पुत्र मुकेश अग्रवाल है दुकान की तलाशी में गैस सिलेण्डरों में रिफलिंग वैक्यूम मोटर से गैस रिफलिंग करना पाया गया।

गैस रिफलिंग करने व गैस सिलेण्डर रखने व खरीदी-बिक्री करने के संबंध में सीताराम अग्रवाल से दस्तावेज, पंजीयन व अन्य कागजात की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज, पंजीयन या अन्य कोई कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह किया जा रहा था।

जिस पर आरोपी सीताराम अग्रवाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें एवं अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों में रिफलिंग वैक्यूम मोटर से गैस रिफलिंग करते अलग - अलग कंपनियों के 100 नग छोटे/बड़े भरे हुए गैस सिलेण्डर तथा 100 नग छोटे/बड़े खाली गैस सिलेण्डर कुल 200 नग गैस सिलेण्डर, 02 नग इलेक्ट्रानिक तराजू एवं गैस रिफलिंग वैक्यूम मोटर जुमला कीमती लगभग 3,00,000/- रूपये जप्त कर ओरापी सीताराम अग्रवाल के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 10/23 धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी मुकेश अग्रवाल फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

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