सुप्रीम कोर्ट से 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म को राहत, 28 जुलाई के बाद होगी देशभर में रिलीज

सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को 28 जुलाई के बाद शर्त के साथ मंजूरी दी। जानिए पूरा विवाद, हाईकोर्ट की रोक और शीर्ष अदालत का फैसला।;

Update: 2026-07-17 07:06 GMT

नई दिल्ली। एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने फिल्म की अखिल भारतीय रिलीज की अनुमति दे दी है, लेकिन स्पष्ट किया कि इसका प्रदर्शन 28 जुलाई या उसके बाद ही किया जाएगा। अदालत ने यह शर्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और उससे जुड़े धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए लगाई है, ताकि किसी प्रकार का विवाद या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर उठा था विवाद

फिल्म का विवाद उसके ट्रेलर जारी होने के बाद शुरू हुआ। कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ और उनसे जुड़ी परंपराओं का चित्रण धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। उनका कहना था कि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि रथ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर के दौरान फिल्म की रिलीज से विरोध-प्रदर्शन और सामाजिक तनाव की स्थिति बन सकती है। इसी आधार पर उड़ीसा हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उड़ीसा हाईकोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक

मामले की सुनवाई के दौरान उड़ीसा हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि मामले की विस्तृत सुनवाई पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिल्म की निर्धारित रिलीज टल गई थी, जिसके खिलाफ निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ दी मंजूरी

फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि फिल्म किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है और बिना अंतिम निर्णय के रिलीज रोकना उचित नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी देते हुए कहा कि इसे 28 जुलाई या उसके बाद देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है। अदालत ने माना कि रथ यात्रा और उससे जुड़े धार्मिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रिलीज होने से किसी संभावित विवाद की आशंका कम होगी।

साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल रिलीज की समय-सीमा से संबंधित है। फिल्म की सामग्री को लेकर उठाई गई आपत्तियों या कानूनी मुद्दों पर यह कोई अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा।

अब 28 जुलाई के बाद सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की देशभर में रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, भगवान जगन्नाथ के चित्रण को लेकर दायर याचिकाओं और अन्य कानूनी पहलुओं पर संबंधित अदालतों में सुनवाई आगे भी जारी रह सकती है।

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