चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया;

Update: 2018-10-31 23:29 GMT

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पर जोर दिया। ईडी ने यह जवाब चिंदबरम द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है। ईडी ने अपना जवाब विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी के पास दाखिल किया, जो अब मामले की सुनवाई 1 नवंबर को करेंगे।

एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में अदालत ने 8 अक्टूबर को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी से सुरक्षा 1 नवंबर तक बढ़ा दी थी। 

विभिन्न अदालती फैसलों का हवाला देते हुए ईडी ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने की अनुमति देने की मांग की।

एजेंसी ने अदालत से कहा, "गिरफ्तारी से बचाव के कारण यह जांच महज अनुष्ठान बन कर रह जाएगा।"

एजेंसी ने कहा कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा, "इसलिए इस मोड़ पर अग्रिम जमानत देने से जांच की प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभावित होगी।"

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी मिलकर यह जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार कथित रूप से कार्ति चिदंबर म ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी हासिल की, जबकि उनके पिता साल 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्री थे। 

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