दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या, पति को मिली सज़ा

बिहार में सारण जिले की सत्र अदालत ने दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या मामले में पति समेत चार लोगों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

Update: 2018-04-07 16:57 GMT

छपरा। बिहार में सारण जिले की सत्र अदालत ने दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या मामले में पति समेत चार लोगों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) बिनोद कुमार मिश्र ने यहां मामले में सुनवाई के बाद रूपा देवी की हत्या के आरोप में पति मुन्ना ठाकुर ,ससुर राम अवतार ठाकुर ,रीना देवी और विश्वनाथ ठाकुर को भादवि की धारा 304 बी/34 के तहत सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि दोषियों ने जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के गोपालपुर नया टोला में दहेज की मांग को लेकर रूपा देवी की हत्या कर दी थी।

इस सिलसिले में जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र के बरबन्ना गांव निवासी रामाशंकर ठाकुर ने अपनी पुत्री रूपा देवी की हत्या कर दिये जाने का आरोप उसके पति समेत अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाते हुए भेल्दी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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