मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित

धमतरी ! कलेक्टर डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत नगरी रघुनंदन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।;

Update: 2017-05-04 03:47 GMT

धमतरी !   कलेक्टर डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत नगरी रघुनंदन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध सामग्री खरीदने, अनियमितता बरतने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने, लोक समाधान शिविरों में लगातार अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं करने, पदेन दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने की वजह से नगरीय निकाय के कार्यों पर विपरीत असर पड़ा है। उनका यह कृत्य सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के विपरीत है। इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय जिला कार्यालय धमतरी होगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कलेक्टर ने उनकी जगह मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत मगरलोड जी.आर. रणसिंह को नगरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

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