मप्र: सहकारिता विभाग में ऑनलाइन मिलेगा आरटीआई मामलों का ब्यौरा

मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के अंतर्गत सहकारिता विभाग में प्राप्त आवेदनों के निराकरण का ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा;

Update: 2019-01-09 17:30 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के अंतर्गत सहकारिता विभाग में प्राप्त आवेदनों के निराकरण का ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा। 

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसके लिए मुख्यालय स्तर पर एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है। नए कैलेन्डर वर्ष से साफ्टवेयर का कार्य शुरू भी हो गया है। सहकारिता विभाग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ईकोऑपरेटिव डॉट एनआईसी डॉट इन पर लॉगिन कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों के निराकरण की स्थिति को जाना जा सकता है।

सहकारिता विभाग में आरटीआई एप्लीकेशन मॉनिटरिंग एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिले आवेदनों का कार्य संचालन करने के निर्देश सभी संभागों के संयुक्त आयुक्त और समस्त प्रशासन/अंकेक्षण उप आयुक्त और सहायक आयुक्त को दिये गये हैं।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक केदार शर्मा ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को नये साफ्टवेयर के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं। आवेदनों के पंजीयन और कार्यालय में प्राप्त होने की सूचना आवेदक के मोबाईल नम्बर और ईमेल आईडी पर दी जायेगी। 

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