कर्नाटक सरकार के खिलाफ याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार

कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया

Update: 2018-06-08 21:25 GMT

नई दिल्ली। कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि कर्नाटक की नई सरकार प्रदेश के लोगों की इच्छा के विरुद्ध बनी है।

कर्नाटक के एक वकील ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ से याचिका पर अपरान्ह सुनवाई की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में मतदान कर उसे 103 सीटें दिलाईं लेकिन जेडी (एस) के एच. डी. कुमारस्वामी मतादाओं की इच्छा के विपरीत मुख्यमंत्री बन गए। 

याचिका में राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा भाजपा के येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता देने के खिलाफ जेडी-एस वा कांग्रेस की याचिका पर शीर्ष अदालत के आदेश को पलटने की मांग की गई है।

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