दिल्ली के शासन का मामला : सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को लेकर केजरीवाल सरकार की अपील पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया

Update: 2017-12-06 23:19 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को लेकर केजरीवाल सरकार की अपील पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एवं केंद्र सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह के भीतर लिखित तौर पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल को दिल्ली के शासन का प्रमुख घोषित किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

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