सिंघवी: (1) सेक्शन का स्ट्रक्चर साफ़ तौर पर चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए है - इसका मतलब हर एक के लिए, चुनाव क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए, न कि एक साथ; (2) यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में 'कोई भी' का मतलब सभी नहीं हो सकता, नहीं तो 'चुनाव क्षेत्र या उसका हिस्सा' शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
सिंघवी ने आरपी अधिनियम की धारा 21(3) का उल्लेख किया
सिंघवी: ECI के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 324, आर्टिकल 327 के तहत कानून से ऊपर है।
सिंघवी: ये नए सिस्टम हैं जहां पार्लियामेंट्री कानून हावी हो रहे हैं
सिंघवी: जून से पहले, हमारे पास X डॉक्यूमेंट सिस्टम था, जून के बाद हमारे पास Y डॉक्यूमेंट हैं....अगले साल उन्हें Z डॉक्यूमेंट सिस्टम लाने से कोई नहीं रोक सकता
सिंघवी ने कहा कि SIR व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि 'बड़े पैमाने पर' किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें जारी रखीं।