नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत, कहा- बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई आज बेनकाब हुई

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने पर पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया है;

Update: 2025-12-16 07:57 GMT

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया -राहुल को राहत, कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने पर पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया है।

गौरतलब है कि अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार तथा अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

अदालत के इस फैसले को कांग्रेस ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया पर सत्य की जीत बताया है। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्यवाही पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने लिखा, " माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि यह मामला ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता।"

कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के ख़िलाफ़, राजनैतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गयी है।

नेशनल हेराल्ड मामले को कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं माना है। कांग्रेस ने कहा " मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है। ये सभी निराधार आरोप हैं जो निम्नस्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और पार्टी के सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं। आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, हमें कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्यमेव जयते। "

उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, 'सीबीआई ने अब तक कोई मूल अपराध दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी।' अदालत ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।

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