सुनंदा पुष्कर मामले में आठ सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल करे दिल्ली पुलिस: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के संबंध में दिल्ली पुलिस को आठ सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट अथवा आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है;

Update: 2017-09-21 14:36 GMT

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के संबंध में दिल्ली पुलिस को आठ सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट अथवा आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।  सुनंदा पुष्कर मामले की आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से इस मामले में शामिल लोगों से और पूछताछ के लिए नयी तकनीक का प्रयोग मनोवैग्यािनक ढंग विशलेषण की लिए और समय देने का अनुरोध किया। 

 उच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर जांच अधिकारी से एक ऐसा हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें सिथति रिपोर्ट करने में और देरी न हो और यह 26 अक्टूबर तक दाखिल की जाये।  उच्च न्यायालय इससे पहले मामले की जांच में हो रही देरी को लेकर दिल्ली पुलिस से नाराजगी जाहिर कर चुका था।  

न्यायालय का कहना था कि हादसा 2014 में हुआ था और अभी तक पुलिस ने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। दक्षिणी दिल्ली के एक पंचतारा होटल लीला के कमरा नंबर 354 में सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को मृत पाई गई थी 1 इसी माह चार सितम्बर को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के एक दल ने होटल के इस कमरे का निरीक्षण किया था।  

सुनंदा की मौत के बाद से ही यह कमरा बंद था।  दिल्ली की एक अदालत ने प्रबंधन की इस याचिका पर कि कमरा बंद होने के कारण भारी नुकसान हो रहा है। 12 सितम्बर को कमरा खोलने का निर्देश दिया था। 

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