दिल्ली सरकार को देशद्रोह कानून की समझ नहीं: चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी;

Update: 2020-02-29 13:15 GMT

नयी दिल्ली । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए आज दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझने के मामले में केंद्र सरकार से कम नहीं है।

 चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, “मैं कथित अपराधों के लिए कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गयी मंजूरी पर कड़ी असहमति व्यक्त करता हूं। दिल्ली सरकार देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझने में केंद्र सरकार से कम नहीं है।”

राजद्रोह कानून की अपनी समझ में दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार से कम अनजान नहीं है।

श्री कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को मैं पूरी तरह से अस्वीकृत करता हूं।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 29, 2020

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ देशद्रोह के चार साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की शुक्रवार रात को मंजूरी दे दी।

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