दिल्ली आबकारी मामला : अदालत ने पांच आरोपियों को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को आबकारी विभाग के पूर्व दो लोक सेवकों कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह तथा तीन अन्य गौतम मूथा, अरुण पिल्लई और व्यवसायी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत दे दी।

Update: 2023-01-03 16:10 GMT

नई दिल्ली, 3 जनवरी: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को आबकारी विभाग के पूर्व दो लोक सेवकों कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह तथा तीन अन्य गौतम मूथा, अरुण पिल्लई और व्यवसायी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले की जांच के दौरान सभी पांच आरोपियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

इसके अलावा अदालत ने सीबीआई से उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी जवाब मांगा और मामले को 24 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया।

सीबीआई ने विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम और दो लोक सेवकों आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त कुलदीप सिंह और आबकारी विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

हालांकि नायर और बोइनपल्ली को पहले ही इसी अदालत ने जमानत दे दी थी।

हाल ही में निचली अदालत ने कुल सात आरोपियों के खिलाफ दायर सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था।

दोनों को मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है।

इसके अलावा महेन्द्रू, नायर और बोइनपल्ली को न्यायिक हिरासत में रहना होगा, क्योंकि उन्हें भी ईडी ने एक्साइज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है।

इससे पहले नागपाल ने जेल अधिकारियों को महेंद्रू को पांच जनवरी को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

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