कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई आज

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल (एस) के बागी विधायकों की याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। इस सुनवाई गुरुवार को हो सकती है।;

Update: 2019-07-10 23:50 GMT

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल (एस) के बागी विधायकों की याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। इस सुनवाई गुरुवार को हो सकती है।

बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए इसकी त्वरित सुनवाई करने का उससे अनुरोध किया। श्री रोहतगी ने दलील दी कि विधानसभा अध्यक्ष अपने दायित्य का पालन नहीं कर रहे हैं।

कर्नाटक में इस समय अजीब परिस्थिति हंै। विधायकों को जनता के पास दोबारा भी जाना है। उन्होंने कहा कि वह मामले की सुनवाई आज चाहते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने आज त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि हम देखेंगे कि मामले की सुनवाई कब की जाए। वहीं गठबंधन सरकार का संकट कांग्रेस के दो और विधायकों के बुधवार को इस्तीफे के बाद राज्य सरकार पर संकट गहरा गया है। वहींस्पीकर ने अभी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंंने कहा कि प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद, के.सी.वेणुगोपाल व कर्नाटक के अन्य पार्टी नेताओं को राज भवन के निकट विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए हिरासत में ले लिया गया। दूसरी ओर भाजपा की कर्नाटक इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल वजुभाई वाला से विधानसभा अध्यक्ष के.आर.रमेश कुमार को बहुमत परीक्षण कराने का निर्देश देने का आग्रह कियाकर्नाटक में राजनीतिक घमासान चरम पर पहुंच गया है।

बुधवार को कांग्रेस के दो और विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों के नाम है के सुधाकर और एमटीबी नागराज। इसके साथ ही कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार से इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 16 पहुंच गई है।

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