अदालत ने वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को दी जमानत

राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को जमानत दे दी;

Update: 2018-08-20 15:43 GMT

नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को जमानत दे दी। विक्रमादित्य धनशोधन मामले में आरोपी हैं। विक्रमादित्य सिंह उनके खिलाफ जारी समन के पालन में अदालत में पेश हुए थे।

अदालत ने विक्रमादित्य को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत की राशि पर राहत प्रदान की। उन्हें बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने और मामले में गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश भी दिया गया है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को तय की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा व अन्य पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किए हैं।

जांच में पाया गया है कि वीरभद्र सिंह ने 2009 से 2011 के बीच केंद्रीय इस्पात मंत्री रहने के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्तियां अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमा की थीं।

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