'कंपोजीशन स्कीम' में अब छोटे कारोबारियों को राहत : सुशील मोदी

जीएसटी नेटवर्क के मंत्री समूह के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत 'कंपोजीशन स्कीम' में शामिल उत्पादक और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है

Update: 2018-01-03 22:56 GMT

पटना। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत 'कंपोजीशन स्कीम' में शामिल उत्पादक (मैनुफैक्च रर) और छोटे कारोबारियों (ट्रेडर्स) को बड़ी राहत दी है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की जारी अधिसूचना के अनुसार कंपोजिशन स्कीम में शामिल उत्पादकों को कंपोजिशन ट्रेडर्स की तरह दो प्रतिशत की जगह अब अपने टर्नओवर पर मात्र एक प्रतिशत ही कर देना होगा।

उन्होंने बताया कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ट्रेडर्स को भी अब केवल करदेय वस्तुओं की बिक्री पर ही एक प्रतिशत कर देना होगा। पहले उसे कुल बिक्री यानी करदेय और करमुक्त दोनों की सम्मलित बिक्री पर कर का भुगताना करना होता था। 

मोदी ने कहा, "अब अगर किसी कारोबारी की कुल बिक्री 50 लाख रुपये का है, जिसमें 20 लाख करमुक्त सामग्री है, तो उसे केवल करदेय 30 लाख की बिक्री पर ही कर देना होगा।" 

बिहार में कुल 74,629 डीलर कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत निबंधित हैं। इनमें से मात्र 25,145 लोगों ने ही पहली तिमाही का रिटर्न दाखिल किया है। 

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