फसल जलने पर मिलेगा 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

बिजली की हाई टेंशन तारों के गिरने या इनमें से चिंगारियां निकलने के कारण गेहूं की फसल जलकर नष्ट होने के बदले किसानों को 12000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा;

Update: 2017-04-25 18:06 GMT

करनाल। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आेमप्रकाश धनखड़ ने आज कहा कि बिजली की हाई टेंशन तारों के गिरने या इनमें से चिंगारियां निकलने के कारण गेहूं की फसल जलकर नष्ट होने के बदले किसानों को 12000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

 धनखड़ ने यहां भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद किसानों की उनसे हुई मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाये जाने पर यह आश्वासन दिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे गेहूं के अवशेषों को न जलाएं।
 

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