अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए समिति का गठन

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग नया रायपुर द्वारा 13 जनवरी 2022 को दिए गए निर्देश के अनुपालन में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 एवं इसके अधीन छग अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विनिमय के नियम 2021 के क्रियान्वयन एवं अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए समिति का गठन किया गया है;

Update: 2022-02-13 10:10 GMT

महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग नया रायपुर द्वारा 13 जनवरी 2022 को दिए गए निर्देश के अनुपालन में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 एवं इसके अधीन छग अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विनिमय के नियम 2021 के क्रियान्वयन एवं अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए समिति का गठन किया गया है।

जिले में इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी होंगे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, पंचायत एवं जिला सेनानी, नगर सेना समिति सदस्य होंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि गठित समिति स्थानीय जिला अग्निशमन अधिकारी से ऐसे भवनों की सूची प्राप्त कर लेए जिसमें पूर्व से ही अग्नि सुरक्षा संबंधी निरीक्षण किए हो और अनापत्ति दी गई है अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्वीकृत की गई है या भवन में सुधार के निर्देश दिए गए है।

उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जिन भवनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्वीकृत किया गया है अथवा जिनका निरीक्षण नहीं हुआ है, उनका निरीक्षण करें। यह ध्यान रखा जाए कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य हाईराईज बिल्डिंग्स या अधिक मानव समूह के जमावड़े अधिक फुट फॉल वाले भवन, परिसरों के अग्नि सुरक्षा संबंधी ऑडिट को प्राथमिकता देने के निर्देश है।

जिनमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों के अतिरिक्त अपार्टमेंट मॉल, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम बारात घर हॉल आदि जैसे स्थान शामिल है। जिन भवनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जा चुकी है, ऐसे भवनों के ऑडिट के लिए टीम के साथ अग्निशमन मुख्यालय से विशेषज्ञ, अग्निशमन अधिकारी का नामांकन प्राप्त करते हुए निरीक्षण की कार्रवाई करें।

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