सीजेआई ही हैं देश के ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’: सुप्रीम कोर्ट

 उच्चतम न्यायालय ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ही ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हैं;

Update: 2018-07-06 12:58 GMT

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ही ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हैं।

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत में मुकदमों के आवंटन (रोस्टर) के लिए मुख्य न्यायाधीश ही अधिकृत हैं। 

पिछले आठ महीने में न्यायालय ने तीसरी बार इस बात की पुष्टि की है।

सीनियर भूषण की ओर से उनके पुत्र प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जिरह की थी। 
 

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