चिदंबरम को अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से शुक्रवार को कहा कि पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबबरम को अस्पताल में रहने की कोई जरूरत नहीं

Update: 2019-11-01 18:05 GMT

नई दिल्ली।  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से शुक्रवार को कहा कि पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम को अस्पताल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बेहतर है। मेहता ने यह बात चिदंबरम के स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित चिकित्सा दल द्वारा दाखिल की गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कही। मेडिकल रिपोर्ट पर सज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने जेल अधिकारियों को चिकित्सकों के सुझाव के अनुसार चिदंबरम को जेल में स्वच्छ वातावरण, घर पर बने खाने की अनुमति व मिनरल वाटर व दूसरी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया।

एम्स मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चिदंबरम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके प्रमुख अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

इसके बाद कोर्ट ने चिदंबरम द्वारा स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका निष्पादित कर दी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल में हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल में हैं।

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