नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी एवम गंभीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस को नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को पकडऩे में सफलता मिली;
रायपुर। पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी एवम गंभीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस को नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को पकडऩे में सफलता मिली ।
प्रार्थीया श्रीमती स्वरूपरानी पति अंजनी राजन उम्र 25 वर्ष निवासी सेक्टर 2 शॉप नंबर 82 सडक़ नंबर 5 बी मार्केट भिलाई थाना कोतवाली जिला दुर्ग थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10 मई को व्हाट्सएप के माध्यम से एक विज्ञापन प्रसारित हुआ था कि स्टार्ट अप संगवारी पद एजिला प्रशासनिक अधिकारी वेतन 35000 ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारी वेतन 25000 कृषि प्रशासनिक अधिकारी वेतन 25000 एवं अंशकालीन शिक्षक पद हेतु वेतन 25000 दर्शाया गया था प्रार्थीया बेरोजगार थी उसने विज्ञापन दाता किशोर कुमार टंडन से संपर्क की किशोर कुमार ने रायपुर स्थित अपने ऑफिस राधास्वामी नगर रायपुर बुलाकर एक नियुक्ति पत्र दिया और नौकरी लगाने के नाम पर 35000 लेकर प्रार्थी या को बालोद में ड्यूटी ज्वाइन हेतु कहा गया ।
प्रार्थीया द्वारा बालोद जाने पर पता चला कि इस नाम से कोई नौकरी नहीं है प्रार्थी द्वारा जब पता किया गया तो यह जानकारी मिली कि किशोर कुमार टंडन के द्वारा अन्य लोगों के साथ भी नौकरी लगाने के नाम से पैसा लेकर धोखाधड़ी किया गया है कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना पुरानी बस्ती में धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी किशोर कुमार टंडन पिता दुकालू राम टंडन उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम धतूरा थाना सिमगा जिला बलौदा हाल निवास रावतपुरा फेस वन के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ को घेराबंदी कर पकडक़र कड़ाई से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया जो मेमोरेंडम में अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी के कब्जे से कोरा नियुक्ति पत्र सील मोहर आदि जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी द्वारा लोगो से ठगी किये रुपया को खर्च करना बताया पूरे प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध प्रयाप्त अपराध धारा का साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया