दूसरे कोर्ट में भेजा जाएगा चंद्राकर की संपत्ति का मामला

मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर आय से अधिक संपत्ति के मामले पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल ने सुनने से इंकार करते हुए कहा कि मामले को दूसरे कोर्ट में भेजा जाए;

Update: 2018-09-08 13:17 GMT

बिलासपुर। मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर आय से अधिक संपत्ति के मामले पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल ने सुनने से इंकार करते हुए कहा कि मामले को दूसरे कोर्ट में भेजा जाए।

जानकारी के अनुसार मनजीत कौर बल ओर कृष्ण कुमार साहू ने याचिका दायर कर मंत्री चंद्राकर  पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री चंद्राकर ने भ्रष्टाचार से काफी धन संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने निचली अदालत में अपील करने का निर्देश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने मंत्री की चल अचल संपत्ति की जांच की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन निचली अदालत के फैसले को देखते हुए चंद्राकर ने मामले को रोक लगाने हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिकाकर्ताओं की याचिका को जब हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में याचिका खारिज किया उसके बाद नवबंर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अपील की गई थी।

 फिर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को निपटाने निचली अदालत जाने को कहा था। 

Tags:    

Similar News