बाल यौन शोषण से निपटने के लिए सीबीआई ने बनायी  विशेष इकाई

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक इकाई गठित की;

Update: 2019-11-15 18:22 GMT

नयी दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक इकाई गठित की है।

सीबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि देशभर में बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन शोषण को रोकने के लिए यहां मुख्यालय में एक ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण रोकथाम/जांच इकाई की स्थापना की है। सीबीआई की विशेष अपराध जोन के तहत इसका गठन किया गया है।

सीबीआई की यह विशेष इकाई न केवल उन लोगों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करेगी जो इंटरनेट पर ऐसी सामग्री बना रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं बल्कि उन लोगों की भी जानकारियां एकत्र करेगी जो ऐसी सामग्रियों को इंटरनेट पर ब्राउज और डाउनलोड कर रहे हैं।

एजेंसी ने इंटरनेट पर लगातार बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए इस इकाई का गठन किया है। इसके तहत इंटरनेट पर बाल यौन शोषण के लिए प्रचार या इससे संबंधित अन्य जानकारियों को साझा करने अथवा किसी को भेजने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

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