उत्तर प्रदेश में सीबीआई ने मांगी रायबरेली हादसे के आरोपियों की न्यायिक रिमांड

उत्तर प्रदेश में रायबरेली के गुरुबख्शगंज क्षेत्र में रविवार को हुये सड़क हादसे की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड मांगा है;

Update: 2019-08-02 16:04 GMT

रायबरेली । उत्तर प्रदेश में रायबरेली के गुरुबख्शगंज क्षेत्र में रविवार को हुये सड़क हादसे की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड मांगा है।

पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा मोड़ के पास उन्नाव की बलात्कार पीड़िता के साथ हुए हादसे को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास को पेश किया गया। सीबीआई ने इन दोनों को अदालत में पेश करके आईपीसी की धारा 120बी, 302, 307 एवं 506 में पेश कर न्यायिक रिमांड मांगा है। सीबीआई ने इनसे पूछताछ के लिए सात दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगा है।


उन्होने बताया कि सीबीआई ने इसके साथ ही रायबरेली जेल में निरुद्ध रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह से भी पूछताछ की इजाजत मांगी है। सीबीआई ने एक दूसरी अर्जी में विधायक सेंगर,उनके भाई अतुल के अलावा अभियुक्त वीरेंद्र, विनीत और शैलेन्द्र से भी जेल में पूछताछ की अनुमति मांगी है। 

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