सीबीआई को आईएनएक्स मामले में इंद्राणी से पूछताछ की इजाजत

आईएनएक्स मीडिया मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 7 फरवरी तक इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की इजाजत दी है;

Update: 2018-02-05 22:20 GMT

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 7 फरवरी तक इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की इजाजत दी है। विशेष न्यायाधीश सुनील राणा ने इंद्राणी को दो दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा है। उन्हें अदालत के समक्ष उनके खिलाफ जारी प्रोडक्शन वारंट के तहत पेश किया गया था।

उनसे इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जाएगी।

पिछले वर्ष 15 मई को, सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, लोक सेवकों को प्रभावित करने और आपराधिक दुराचार के तहत मामला दर्ज किया था। 

कार्ति चिदंबरम ने कथित रूप से मुंबई स्थित आईएनएक्स मीडिया (अब नाइन एक्स मीडिया) से 3.5 करोड़ रुपये लिए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने यह पैसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलाने के लिए थे। उस समय यह कंपनी पीटर और इंद्राणी मुखर्जी चला रहे थे। दोनों शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी हैं।

कार्ति ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया है।

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