शासकीय भूमि पर पट्टे देने के मामले में सरपंच के खिलाफ धोखाधडी का प्रकरण दर्ज

मध्यप्रदेश के रतलाम शहर से सटे ग्राम खाराखेडी में शासकीय भूमि पर अवैध रुप से पट्टे जारी करने के मामले में एक सरपंच के खिलाफ आज प्रकरण दर्ज किया गया है।;

Update: 2019-12-19 18:21 GMT

रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम शहर से सटे ग्राम खाराखेडी में शासकीय भूमि पर अवैध रुप से पट्टे जारी करने के मामले में एक सरपंच के खिलाफ आज प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस सूूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत खाराखेडी के निवासियों ने तहसीलदार गोपाल सोनी को शिकायत की थी कि सरपंच मोहनलाल मालीवाड ने ग्राम के बाहर रहने वाले सत्ताईस व्यक्तियों से राशि लेकर उन्हें अवैध रुप से प्लाट देकर पट्टे भी बना दिए है। इन लोगों में से चार लोग उस भूमि पर मकान बनाकर रहने भी लगे। शेष प्लाटों पर लोगों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

इस मामले में शिकायतों की जांच तहसीलदार द्वारा हलका पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा करवाई गई। जांच में पाया गया कि सरपंच मोहनलाल ने बिना अधिकार के शासकीय भूमि पर अवैध रुप से पट्टे जारी कर दिए है और करीब दस व्यक्तियों से तीन लाख रुपये से अधिक राशि वसूले जाने के तथ्य भी सामने आए। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि पट्टा जारी करने का अधिकार वर्ष 2018 से ही ग्राम पंचायतों से वापस ले लिया गया है, परन्तु सरपंच ने पूर्व सरपंच के नकली हस्ताक्षर करके पट्टे जारी कर दिए।

तहसीलदार गोपाल सोनी ने राजस्व निरीक्षक को इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में करने के निर्देश दिए। राजस्व निरीक्षक अमित जाटर की रिपोर्ट पर पुलिस थाना स्टेशन रोड पर खाराखेडी सरपंच मोहनलाल के खिलाफ धोखाधडी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

 

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