सुप्रीम कोर्ट को 'तारीख पे तारीख' कोर्ट नहीं बनने दे सकते : जस्टिस चंद्रचूड़

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत 'तारीख पे तारीख' अदालत नहीं बनेगी;

Update: 2022-09-10 09:03 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत 'तारीख पे तारीख' अदालत नहीं बनेगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले को स्थगित करने के लिए एक वकील के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत मामले को स्थगित नहीं करेगी, बल्कि इसे पारित किया जा सकता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट 'तारीख पे तारीख' कोर्ट बने। हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं।"

पीठ ने स्थगन की मांग करने के बजाय वकील को मामले पर बहस करने के लिए कहा और कहा कि वकील उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो रहे हैं। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश अपने सामने सूचीबद्ध मामलों को देखते हैं और अगले दिन की तैयारी के लिए मेहनत करते हैं, जबकि वकील उनके सामने पेश होते हैं और स्थगन की मांग करते हैं।

एक अन्य मामले में, पीठ ने एक उच्च न्यायालय द्वारा एक वकील के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया।

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