आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर नाराज़ हुईं मेनका गांधी
सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों के परिसरों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि नसबंदी के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी कहती हैं, "यह न्यायमूर्ति पारदीवाला के फैसले जितना ही बुरा है, या उससे भी बदतर है। इसे अमल में नहीं लाया जा सकता... अगर 5000 कुत्तों को हटा दिया जाए, तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? आपको 50 आश्रय गृहों की आवश्यकता है... लेकिन आपके पास वे नहीं हैं। आपको उन्हें उठाने के लिए लोगों की आवश्यकता है। 5000 कुत्तों को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ 8 लाख कुत्ते हैं, तो 5000 कुत्तों को हटाने से क्या बदलाव आएगा?... सवाल यह है कि अगर यह संभव होता, तो ऐसा किया जाता..."
Update: 2025-11-07 08:45 GMT