भाजपा: रथ यात्रा मामले में ममता सरकार को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई की अपील पर राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किया;

Update: 2019-01-08 13:50 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई की अपील पर राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किया। 

पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य में उसकी प्रस्तावित रथयात्रा पर रोक लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने भाजपा की अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। 

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने रथयात्रा को अनुमति दे दी थी, जबकि युगल पीठ ने उस आदेश को खुफिया सूचनाओं के आधार पर पलट दिया था। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाते वक्त 30 से अधिक उन खुफिया रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया था, जिसमें भाजपा की रथयात्राओं से राज्य में साम्प्रदायिक शांति प्रभावित होने की आशंका जतायी गयी है। 

भाजपा ने राज्य के विभिन्न इलाकों से तीन रथयात्राएं निकालने की योजना बनायी है, जो 42 सदस्यीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। प्रदेश भाजपा ने अपनी विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि उसकी रथयात्राओं पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 19(ए) और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 

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