पटना कोर्ट से खान सर को राहत, कोचिंग विवाद मामले में मिली अग्रिम जमानत; दो बॉडीगार्ड्स को भी मिली राहत

यह पूरा मामला 2 जून को हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के परिसर में कुछ लोगों के समूह ने पहुंचकर हंगामा किया और संस्थान में तोड़फोड़ की। शिकायत के अनुसार, करीब 15 से 20 लोगों के समूह ने कोचिंग परिसर पर पथराव भी किया।;

Update: 2026-07-13 06:31 GMT

पटना: बिहार में पटना की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी। मामला पटना के मुसल्लहपुर इलाके में दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और कथित झड़प से जुड़ा हुआ है। इससे पहले न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट के इस आदेश के बाद खान सर को बड़ी राहत मिली है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

2 जून को हुई थी विवाद की शुरुआत

यह पूरा मामला 2 जून को हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के परिसर में कुछ लोगों के समूह ने पहुंचकर हंगामा किया और संस्थान में तोड़फोड़ की। शिकायत के अनुसार, करीब 15 से 20 लोगों के समूह ने कोचिंग परिसर पर पथराव भी किया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। खान सर की ओर से आरोप लगाया गया था कि हमले के पीछे एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग शामिल थे।

बॉडीगार्ड्स के वीडियो से बढ़ा विवाद

घटना के अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े दो बॉडीगार्ड्स कथित रूप से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को हिरासत में लिया और फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा। इसके बाद कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों बॉडीगार्ड्स फिलहाल न्यायिक हिरासत में थे।

दोनों पक्षों ने लगाए आरोप-प्रत्यारोप

विवाद के बाद दोनों कोचिंग संस्थानों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए। खान सर ने शुरुआत में दावा किया था कि उनके संस्थान पर हमला दूसरे कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने किया। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि पूरी घटना पहले से योजनाबद्ध थी और वायरल वीडियो में कथित फायरिंग का हवाला देते हुए सवाल उठाए गए। हालांकि खान सर ने इन आरोपों को खारिज किया है।

अदालत में हुई लंबी सुनवाई

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन सेशन जज की अनुपस्थिति के कारण आदेश जारी नहीं हो सका। इसके बाद सुनवाई की तारीख बढ़ाकर सोमवार कर दी गई। सोमवार को अदालत ने खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत देने का आदेश जारी किया।

वकील ने दी थी सुनवाई टलने की जानकारी

खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने पहले बताया था कि सेशन जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। उन्होंने कहा था कि अदालत अब निर्धारित तारीख पर इस मामले में फैसला सुनाएगी।

पुलिस जांच अभी जारी

अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद मामले की जांच जारी रहेगी। पुलिस फायरिंग में इस्तेमाल हथियार, वायरल वीडियो और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और घटना के दौरान किसकी क्या भूमिका रही।

कोचिंग हब में चर्चा का विषय बना मामला

पटना का मुसल्लहपुर इलाका लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है। ऐसे में दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच हुआ यह विवाद छात्रों और शिक्षा जगत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद खान सर को राहत मिली है, लेकिन पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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